रविवार को रहेगी इन क्षेत्रों में धारा 144 लागू

हरिद्वार : नगर मजिस्ट्रेट अवधेश कुमार सिंह ने सचिव उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार के 24 नवम्बर के क्रम में अवगत कराया कि पुलिस आरक्षी/पी.ए.सी./आई.आर.बी/अग्निशामक (पुरूष/महिला) परीक्षा 2021 की लिखित परीक्षा का आयोजन 18 दिसम्बर (रविवार) को प्रथम सत्र में पूर्वान्ह 11.00 बजे से अपराह्न 01.00 बजे तक हरिद्वार नगर के निम्न परीक्षा-केन्द्रों परीक्षा भवन, उत्तराखण्ड पब्लिक सर्विस कमीशन हरिद्वार, (हाल नं. 01-06), डिवाईन लाईट स्कूल जगजीतपुर नियर फुटबाल ग्राउंड हरिद्वार, स्वामी हरिहरानंद पब्लिक स्कूल कनखल रोड़ हरिद्वार, गुरू रामराय पब्लिक स्कूल लक्सर रोड़ जगजीतपुर, एस.वी.एम. इंटर कॉलेज मायापुर हरिद्वार, आनंदमई सेवा सदन एम.एम.आई.सी. भोलागिरी रोड हरिद्वार, दून पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल भूपतवाला खड़खड़ी हरिद्वार, आदर्श शिशु निकेतन इंटर कॉलेज मोहल्ला धीरवाली ज्वालापुर हरिद्वार, सेंट मैरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल ज्वालापुर हरिद्वार, शिवडेल स्कूल लक्सर रोड जगजीतपुर हरिद्वार, शांति मेमोरियल पब्लिक स्कूल लक्सर रोड जगजीतपुर हरिद्वार, गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर हरिद्वार, राष्ट्रीय इंटर कॉलेज सीतापुर हरिद्वार, धूम सिंह मेमोरियल पब्लिक स्कूल सीतापुर ज्वालापुर हरिद्वार, होली गेजिस पब्लिक हाई स्कूल सराय रोड ज्वालापुर हरिद्वार, पर आयोजित की जानी है।
अतएव शांति एवं सुरक्षा तथा विधि व्यवस्था बनाये रखने हेतु हरिद्वार नगर के उपरोक्त परीक्षा केन्द्रों एवं उनके आस-पास की 200 मीटर की परिधि में धारा 144 सी०आर०पी०सी० के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरिद्वार नगर क्षेत्र के उपरोक्त परीक्षा केन्द्रो के आस-पास की 200 मीटर की सीमा के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट हरिद्वार अथवा अपर जिला मजिस्ट्रेट हरिद्वार अथवा मेरी पूर्वानुमति के बिना पांच या पांच से अधिक व्यक्ति समूह के रूप में एकत्रित नहीं होंगे और न ही कोई सार्वजनिक सभा करेंगे और न ही जुलूस आदि निकालेंगे, कोई भी व्यक्ति उपरोक्त परीक्षा केन्द्र के आस पास अपने किसी कार्यक्रम द्वारा जन भावनाओं को किसी प्रकार से नहीं भडकाएगा और कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा।

जिससे सार्वजनिक लोक शांति भंग होना सम्भाव्य हो, हरिद्वार नगर क्षेत्र के उपरोक्त परीक्षा केन्द्रों पर एवं उसके आस-पास की 200 मीटर की परिधि में किसी प्रकार का कोई धरना-प्रदर्शन आदि नहीं किया जायेगा, निर्धारित मानकों से अधिक किसी भी प्रकार का ध्वनि प्रदूषण फैलाना पूर्णतः प्रतिबंधित होगा।
भारत सरकार / राज्य सरकार एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय-समय पर कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए दिये गये निर्देशो का अक्षरशः पालन किया जायेगा।
यह प्रतिबंध दिनांक 18 दिसम्बर, को परीक्षा समाप्ति तक हरिद्वार नगर के उपरोक्त परीक्षा केन्द्रों एवं उसके आस-पास 200 मीटर की परिधि के क्षेत्रार्न्गत लागू होंगे।

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